18.1.20

गुड़िया गैंगरेप केस में आया फैसला, दो आरोपी दोषी करार।।

दिल्ली 

राजधानी के चर्चित गुड़िया गैंगरेप केस (Gudia Gang Rape) में कड़कड़डूमा कोर्ट का फैसला आ गया है. शनिवार को कोर्ट ने दोनों आरोपियों प्रदीप और मनोज को दोषी करार दिया है. अब इन दोनों की सजा पर 30 जनवरी को बहस होगी. सुनवाई के बाद कोर्ट से बाहर आते समय दो दोषियों में से एक ने पत्रकारों पर हमला किया और उनके मोबाइल फोन भी छीनने की कोशिश की

दरअसल दोषी करार दिए जाने के बाद दोनों प्रदीप और मनोज को कोर्ट से बाहर ले जाया जा रहा था, मौके पर मौजूद मीडिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की. इस पर एक दोषी भड़क गया और उसने मीडियाकर्मियों पर हमला करते हुए मोबाइल फोन को छीनने की कोशिश की.

पूर्वी दिल्ली में 2013 में पांच वर्ष की बच्ची से गैंगरेप मामले में कोर्ट में कुल 59 लोगों की गवाही हुईं. जिसके बाद कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है. पुलिस ने आरोपी प्रदीप और मनोज के खिलाफ जान से मारने की कोशिश, गैंगरेप, किडनैपिंग, सबूत मिटाने और पोक्सो एक्ट (POCSO Act) के तहत मामला दर्ज किया हुआ है.

इससे पहले कड़कड़डूमा कोर्ट मामले की सुनावाई करते हुए कहा कि इस घटना ने समाज की चेतना को झकझोर कर रख दिया. हमारे समाज में छोटी बच्चियों की देवी की तरह पूजा होती है. कोर्ट ने बलात्कार के लिए दोनों लोगों प्रदीप और मनोज को दोषी ठहराते हुए कहा कि महज पांच वर्ष की बच्ची को बुरे आचरण, अति क्रूरता का सामना करना पड़ा.

गौरतलब है कि  बच्ची के साथ जब ये दरिंदगी हुई थी तब उसकी उम्र महज पांच साल थी. गैंगरेप के बाद दोनों दोषियों ने उसे जान से मारने की भी कोशिश की थी. 15 अप्रैल, 2013 की शाम गुड़िया अपने गांधी नगर के घर से लापता हो गई थी. इसके दो दिन बाद 17 अप्रैल की सुबह वो घायल अवस्था में अपने घर के पास मिली थी. गुड़िया को इलाज के लिए एम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया था. कई दिनों तक गुड़िया की हालत अस्पताल में नाजुक बनी हुई थी
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